सिवनी : जिला सिवनी के लखनादौन के इस मामले के बारे में मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा संक्षिप्त बताया की , दिनांक 28 /04/19 को सुबह 7:00 बजे प्रार्थिया बीनाबाई परतें, निवासी रहलोन खुर्द थाना धूमा, ने रिपोर्ट लिखाई की उसका पति हीरालाल परते ,उससे शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था.
उसने पैसे देने से मना की तो उसके पति हीरालाल ने उससे कहा कि, यदि पैसे नहीं देगी तो घर में आग लगा दूंगा, और घर में रखी मिट्टी तेल की कुप्पी लाकर घर रखे कपड़ों में मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया।
जिससे सारे कपड़ों में और घर के छप्पर में आग लगने से ₹10000/- का नुकसान हुआ है। बड़ी मुश्किल से गांव के बेनी कृष्ण कुमार, समल, सत्तू, रामलाल ने आकर आग बुझाए हैं।
उक्त घटना की रिपोर्ट थाना धूमा में अपराध पंजीबद्ध कर चालान। माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन की न्यायालय में पेश किया गया जिसमे शासन की ओर से श्री के0सी0 निगम, विशेष लोक अभियोजक ने सशक्त पैरवी की।
उक्त सबूतो एंव गवाहो के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी हीरालाल को धारा 436 भा0द0वि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।