भोपाल। मध्य प्रदेश के राजस्व आमदनी बढ़ाए जाने के लिए नई आबकारी नीति में अब शराब सस्ती करने के लिए ड्यूटी कम की जाएगी। ड्यूटी में कमी से शराब 10 से 13% तक सस्ती होगी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के चयनित सुपर बाजार में वाइन विक्रय के काउंटर संचालित किए जा सकेंगे।
नए वित्त वर्ष में एक ही दुकान से देशी और विदेशी शराब की बिक्री हो सकेगी। भोपाल और इंदौर में माइक्रो ब्रेवरीज खोलने की अनुमति दी जाएगी। महुआ के फूल से शराब बनाने की इकाई लगाई जाएंगी।
अलीराजपुर और डिंडोरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आदिवासी समाज के व्यक्ति इस काम को कर सकेंगे। यह प्रविधान वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति में किए गए हैं, जिसे मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा आबकारी नीति में इस बार होम बार लाइसेंस देने का भी प्रावधान किया गया है। जिस व्यक्ति का आयकर रिटर्न 1 करोड़ रुपए सालाना होगा उसे घर पर बार बनाने यानी दो बोतल से ज्यादा शराब रखने का अधिकार होगा। ऐसे लाइसेंस के लिए 50 हजार का शुल्क निर्धारित किया गया है।