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MP में अवैध कॉलोनियों होंगी वैध, फर्जी कॉलोनी में प्लॉट खरीदना भी नहीं होगा अपराध

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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने सूबे की अवैध कॉलोनियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। निकुंज श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नियमितीकरण का कानून बना रही है। इस बार के विधानसभा सत्र में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाये।

इस बार दोबारा अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि पहले के नियम में डिफिकल्टी ज्यादा थी। इस वजह से हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन इस नियम में अवैध कॉलोनी काटने पर कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, कॉलोनी में जो प्लॉट खरीदाता है, वो अपराधी नहीं है, बल्कि कॉलोनाइजर अपराधी होता है। इसलिए अब कॉलोनाइजर पर सख्त कानून बनाने का प्रावधान है, जिस पर इस विधानसभा के सत्र में मुहर लग जाएगी।बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 7074 अवैध कॉलोनियां है। अकेले ग्वालियर जिले में ही 629 अवैध कॉलोनी हैं।

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खबर सत्ता डेस्क, कार्यालय संवाददाता

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