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मध्यप्रदेश के रतलाम में मस्जिदों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने की मांग

Demand to ban sound amplifier installed on mosques in Ratlam, Madhya Pradesh

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रतलाम। मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रो के सघन आबादी में स्थित मस्जिदों में अवैधानिक रूप से बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाकर की जा रही अजान से उत्पन्न पब्लिक न्यूसेंस व ध्वनि प्रदूषण हो रहा है।

इससे जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस ध्वनि प्रदूषण को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाए।

यह मांग हिन्दू जागरण मंच मालवा प्रांत ने रतलाम जिले के माणकचौक, दोबत्ती , दीनदयालनगर , औद्योगिक्षक क्षेत्र, सालाखेड़ी पुलिस चौकी , हाट की चौकी पुलिस चौकी, शिवगढ़ , बाजना, नामली, बांगरोद , सरवन , बिलपांक , सैलाना सहित लगभग सभी थाने व चौकियों पर दिए ज्ञापन के माध्यम से की।

प्रांतव्यापी कार्यक्रम के तहत उक्त ज्ञापन में बताया गया कि रहवासी क्षेत्रों में जहां सभी आयु वर्ग के लोग निवास करते हैं, वे सब मस्जिदों से आने वाली अजान की तीव्र ध्वनि से पीडि़त हैं।

अधिकांश मस्जिदों में प्रतिदिन मानक ध्वनि नियमों से ज्यादा का ध्वनि प्रदूषण होता है। जिस कारण स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ता है।

उच्च न्यायालय के आदेश में ध्वनि प्रदूषण से जीवन की हानि को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 ए (त्र) के मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी स्पष्ट करता है।

दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि सऊदी अरेबिया में 94 हजार मस्जिदें हैं जो अधिकांश रहवासी क्षेत्र में हैं। वहां के इस्लामिकों के मंत्रालय ने लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी है।

मामला पर्यावरण व स्वास्थ्य संबंधित है, इसका किसी धर्म विशेष से कोई ताल्लुकात नहीं है। मंच के जिलाध्यक्ष राजेश कटारिया के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। विभिन्न स्थानों पर दिए गए ज्ञापन में काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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