भोपाल, । राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए और आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित में 10 मई को प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है।
इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के.के. जोशी ने रविवार को बताया कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया ने दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त आदेश जारी किया है ।
उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी आदेश में भोपाल नगर निगम क्षेत्र और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में दिनांक 26 अप्रैल को प्रात: छह बजे से तीन मई प्रात: छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया था। इसकी अवधि अब 10 मई को प्रात: छह बजे तक बढ़ाई गई है।