अगर आपके पास भी 10 साल पुराने डीजल पेट्रोल वाले वाहन है तो भूलकर भी इन वाहनों को सड़क पर नहीं लेकर जाए। इन वाहनों पर सख्ती बरतने के लिए सरकार की तरफ से तैयारी कर ली गई है।
राजधानी दिल्ली और हरियाणा में वायु प्रदूषण काफी फैल चुका है। जिसकी वजह से अब वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है।
सरकार ने निर्देश जारी करते हुए 15 साल पुराने वाहनों को नष्ट करने के आदेश दे दिए हैं। वर्तमान में देखा जाता है कि कई पेट्रोल और डीजल वाले वाहन सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब इन पर सरकार की नजर बनी हुई है।
अप्रैल में सरकार ने जारी किए थे ये आदेश
दरअसल सरकार की तरफ से अप्रैल 2022 को सख्ती का नियम जारी किया गया था। जिसमें बताया गया कि 15 साल पुराने वाहन सड़क पर दौड़ते हुए नजर आएंगे तो तत्काल उन्हें जप्त कर लिया जाएगा।
वाहन मालिक पर जुर्माना करने के साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा वाहन चालक का लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। वहीं इस आदेश में बताया गया था कि अगर वाहन को समय रहते जप्ती में नहीं लिया गया तो पुलिस फिर इन वाहनों को जप्त कर कार्यवाही करेगी।
स्क्रैपर बाजार मूल्य की रकम देगा
सरकार के द्वारा निकाले गए इस आदेश के मुताबिक 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सड़कों पर पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वाहन मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा ।
वहीं इसके साथ राज्य द्वारा अधिकृत स्क्रैपर इन वाहन की मार्केट वैल्यू का हिसाब लगाकर मालिक को इस की रकम दे देगा। अगर स्क्रैपर और वाहन मालिक के बीच कुछ विवाद होता है तो इसका निपटारा स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल और डीजल के वाहन जो काफी पुराने हो चुके हैं। इनसे प्रदूषण काफी फैलता है ।इससे निपटने के लिए सरकार ने अब इस तरह का कदम उठाया है।