चारा घोटाला: डोरंडा कोषागार 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव दोषी करार

By SHUBHAM SHARMA

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नई दिल्ली: रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया है.  

मामले के 24 अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है।

रांची डोरंडा कोषागार घोटाला डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है, और यह देश का सबसे बड़ा चारा घोटाला है। 

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 1996 में चारा घोटाले में कई मामले दर्ज किए थे जिसमें एजेंसी ने 170 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से 55 की मौत हो गई, जबकि सात को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया। 

अदालत के फैसले की घोषणा के सामने दो आरोपियों ने कबूल किया, जबकि छह आरोपी आज तक फरार हैं। 99 अन्य आरोपियों पर फैसले का इंतजार है

डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद के साथ पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, बिहार के तत्कालीन पशुपालन सचिव डॉ आरके राणा, बेक जूलियस और पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक केएम प्रसाद आरोपी थे.

लालू प्रसाद यादव को पहले के चार मामलों-दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार में सत्ताईस साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में उन्हें सभी मामलों में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

950 करोड़ रुपये का चारा घोटाला बिहार के पशुपालन विभाग में हुआ था, जबकि राजद प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री थे। सीबीआई ने घोटाले की जांच के लिए 1996 में 53 अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

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SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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