Curfew In Mumbai: मुंबई में 2 जनवरी तक कर्फ्यू ; प्रतिबंधात्मक आदेश जारी; क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद है? जानिए

By SHUBHAM SHARMA

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Curfew In Mumbai : मुंबई में 3 दिसंबर से 2 जनवरी तक कर्फ्यू के आदेश जारी हो गए है. मुंबई पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से यह फैसला लिया है. पहले चर्चा थी कि मुंबई में कर्फ्यू (Curfew In Mumbai:) रहेगा. हालांकि, ये साफ हो गया है कि मुंबई में कर्फ्यू नहीं है, बल्कि आर्टिकल 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए है. मुंबई पुलिस की ओर से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है।

मुंबई पुलिस ने 2 जनवरी तक शहर में कर्फ्यू की घोषणा की है और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह के व्यवधान से बचने के लिए पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। 

मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि शहर में 2 जनवरी तक किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर बजाने आदि पर 17 दिसंबर तक प्रतिबंध रहेगा.

फिलहाल इसी आदेश को 2 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. और मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Curfew In Mumbai: 2 जनवरी तक मुंबई में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

  1. सभी प्रकार के जुलूस जिसमें विवाह समारोह, अंतिम संस्कार की सभाएँ, कब्रिस्तान के रास्ते में, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों और अन्य संघों की कानूनी बैठकें शामिल हैं।
  2. सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्थानीय निकायों के आसपास 5 या अधिक लोगों का जमावड़ा।
  3. आग्नेयास्त्रों, तलवारों और ऐसे अन्य हथियारों की अनुमति नहीं है। ये आदेश 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे।
  4. शैक्षिक गतिविधियों या सामान्य व्यवसाय के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के लिए बड़ी सभाएँ
  5. लाउडस्पीकर, यंत्र, बैंड और पटाखे फोड़ना और बजाना

उपरोक्त गतिविधियों के अलावा दुकानों व प्रतिष्ठानों में व्यवसाय व आग्रह सभा, अन्य सभाओं व जुलूसों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

धारा 144 के तहत भीड़ प्रतिबंध क्या है

भीड़ प्रतिबंध का अर्थ है पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, एक साथ यात्रा करने पर प्रतिबंध। कर्फ्यू के आदेश निजी और सार्वजनिक स्थानों को कवर करते हैं। दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है। दंड संहिता की धारा 144 के तहत पुलिस या इसी तरह के अधिकारियों द्वारा युद्ध, कानून और व्यवस्था की स्थिति, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना आदि जारी किया जा सकता है। 

इसी तरह के अधिकारियों को भी इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। इन आदेशों या प्रतिबंधों से पुलिस, नगर निगम के कर्मचारियों, स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले मीडिया को छूट दी जा सकती है।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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