बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भूमि अधिसूचना वापस लेने को लेकर दर्ज एफआइआर को रद करने से इन्कार कर दिया है। येदियुरप्पा ने यह याचिका दायर की थी। इसके साथ ही अदालत ने मुकदमे के खर्च के तौर पर मुख्यमंत्री को 25 हजार रुपये जमा कराने का भी आदेश दिया। जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा की अदालत ने मंगलवार को येदियुरप्पा की याचिका खारिज करते हुए लोकायुक्त पुलिस को मामले की जांच जारी रखने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि एक पखवाड़े में यह दूसरी बार है जब अदालत ने येदियुरप्पा की याचिका खारिज की है। इससे पहले 23 दिसंबर को अदालत ने भूमि अधिसूचना वापस लेने के एक अन्य मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही रद करने के येदियुरप्पा के अनुरोध को खारिज कर दिया था। यह मामला गंगनहल्ली में 1.11 एकड़ जमीन की अधिसूचना वापस लेने का है जो बेंगलुरु के आरटी नगर में मातादहल्ली ले आउट का हिस्सा है और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी एवं अन्य भी आरोपित हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जयकुमार हीरेमठ की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने वर्ष 2015 में आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-420 के तहत मामला दर्ज किया था।