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जब सिवनी पुलिस पहुची बारापत्थर स्थित कोचिंग संस्थानों के पास

कोचिंग संस्थानों के आसपास लगाई गई सघन वाहन चेकिंग

पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री ललित शाक्यवार जी के निर्देशन में टीआई कोतवाली अरविंद जैन ने कोतवाली स्टाफ के साथ बारापत्थर इलाके में स्थित कोचिंग संस्थानों के आसपास बबरिया रोड पर महिला पुलिस बल के साथ चेकिंग की गई।

जिसमें कोचिंग संस्थानों में आने-जाने के नाम पर तेज गति से वाहन चलाते कई बालक बालिकाओं को रोका गया और उनके पालकों और अभिभावकों को मौके पर बुलाकर चालानी कार्रवाई की गई , और समझाइश भी दी गई। उल्लेखनीय है कि सिवनी नगर के बारापत्थर इलाके में जहां कई कोचिंग संस्थान हैं वहां आए दिन सड़कों पर तेज गति से लड़के लड़कियों के द्वारा मोपेड त्यां मोटरसाइकिल चलाए जाने की शिकायतें पुलिस को मिलती हैं , इन्हीं शिकायतों के आधार पर आज उक्त इलाकों में चेकिंग चलाई जा कर बालक बालिकाओं का चालान तैयार किया और उन पर जुर्माना भी किया गया।

पुलिस अधीक्षक श्री ललित शाक्यवार के निर्देशन में यह अभियान अभी लगातार चलता रहेगा , कोचिंग संस्थान जाने आने वाले बालक बालिकाओं के अभिभावकों एवं कोचिंग संचालकों से से अपील की गई है कि वह अपने बच्चों का लाइसेंस आवश्यक बनवाएं एवं हेलमेट लगाकर ही घर से जाने दें एवं धीमी गति से वाहन चलाने के लिए उन्हें समझाइश।

राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में एकल आपात हेल्पलाइन 112 आरंभ

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नई दिल्ली – देशव्यापी आपात हेल्पलाइन नंबर 112 से मंगलवार को 16 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जुड़ गए. इस नंबर को डायल करने पर परेशानी में फंसे शख्स को तत्काल सहायता मिलेगी.

जिन 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रणाली शुरू की गई है, उनमें आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, पुदुच्चेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव तथा जम्मू एवं कश्मीर शामिल हैं. हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में हेल्पलाइन 112 की शुरुआत पहले ही हो चुकी है.

सत्ता परिवर्तन के बाद 20 फ़रवरी को नपा का साधारण सम्मेलन

सिवनी- भाजपा की सत्ता वाली नगर पालिका सिवनी का 2 दिवसीय साधारण सम्मेलन 20 एवं 21 फरवरी की दोपहर 12 बजे से नपा कार्यलाय में आयोजित किया गया है।

इस सम्मलेन में कुल 26 प्रस्ताव शामिल किये गये हे जिसमे करोड़ो के निर्मान कार्य शामिल है, यहा यह बताना जरूरी है कि इस सम्मलेन का आयोजन प्रदेश में सत्ता परिवतर्न होने के बाद पहली हो रहा है वही अब पूर्व में पदस्थ सी एम ओ नवनीत पांडेय भी स्थान्तरण होने के कारण मौजूद नही रहेगे।

ऐसे में देखना यह है कि क्या प्रभारी सी एम ओ आर.के.नांमदेव एवं नपा अध्यछ आरती शुक्ला भाजपा , काग्रेस एवं निर्दलीय पार्षदो के मध्य सामंजस्य बनाने में कितने सफल होते है

क्योंकि सम्मलेन के एजेंडे में गंज वार्ड की दुकानों के लीज का मामला भी शामिल है जिसे लेकर पूर्व में भी पार्षदो के मध्य आर्थिक लेन देन के आरोप लगाये गये।।

काग्रेस की प्रदेश में सरकार हे ऐसे सम्मलेन के कुछ दिन पूर्व जिला काग्रेस अध्यछ का विकास कार्यो में राजनीति ना करने का बयान भी अनेक तरह के संकेत दे रहा है।

VIDEO : पुलवामा हमले पर पाक पीएम इमरान खान की गीदड़भभकी

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आप हमला करेंगे तो हम भी कड़ा जवाब देंगे

उन्‍होंने सीधे तौर पर भारत से कहा कि अगर आप समझते हैं कि आप पाकिस्‍तान पर हमला करने के बारे में सोचेंगे तो हम सोचेंगे नहीं बल्कि उसका जवाब देंगे. 

नई दिल्‍ली/इस्‍लामाबाद : बीते 14 फरवरी को जम्‍मू-कश्‍मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफि‍ले पर हुए भीषण आतंकी हमले के बाद पाकिस्‍तान पर लगातार उठ रहे सवालों के चलते पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहली बार दुनिया के सामने आए और अपना पक्ष रखा. उन्‍होंने सीधे तौर पर भारत से कहा कि अगर आप समझते हैं कि आप पाकिस्‍तान पर हमला करने के बारे में सोचेंगे तो हम सोचेंगे नहीं बल्कि उसका जवाब देंगे. 

इमरान खान द्वारा कही गई प्रमुख बातें…

-जंग शुरू करना आसान है, लेकिन यह खत्‍म करना इंसान के हाथ में है.

-भला पाकिस्‍तान भारत पर हमला क्‍यों करेगा.

-हम आतंकवाद पर बात करने को तैयार हैं.

-हमले में पाकिस्‍तान के शामिल होने का सबूत दे भारत, एक्‍शन लूंगा.

-मैं पुलवामा हमले पर भारत सरकार को जवाब दे रहा हूं.

-हम भी आतंकवाद को खत्‍म करना चाहते हैं.

-हमले में पाक के शामिल होने के सबूत दें तो जांच के लिए तैयार.

-बातचीत से ही समस्‍या का हल हो सकता है.

-अगर आप समझते हैं कि आप पाक पर हमले करने की सोचेंगे तो हम भी सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे.

-जंग शुरू करना आसान है, लेकिन यह खत्‍म करना इंसान के हाथ में है.

-मसला आखिर में बातचीत से ही खत्‍म होगा.



Kumbh Mela 2019 | Helicopter View

Kumbh Mela 2019 | Helicopter View

आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन

सिवनी । जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। देश की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ बल के जवानों पर कायराना तरीके से किए गए हमले से लोगों में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रविवार को हमले में शहीद हुए जवानों को छिंदवाड़ा चौक में स्वयंसेवी, छात्र, सामाजिक, व्यापारिक, सरकारी, अर्द्घसरकारी संगठनों ने नम आंखों से श्रद्घांजलि दी। आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तान का पुतला जलाकर छात्र संगठनों ने विरोध जताया। वहीं संगठनों ने घायल सीआरपीएफ के जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जिले सहित देश भर में पुलवामा में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा हो रही है।

ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग मे प्रतिबंध

सिवनी / आगामी समय मे छात्र /छात्राओ की वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण सिवनी जिले मे कोलाहल पर प्रभावी नियंत्रण हेतु म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार के कोलाहल पर प्रतिबंध लगा दिया है। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4,5 एवं 6 अंतर्गत निम्नाकित प्रतिबंध किए गए है-धारा -4 के तहत प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के मध्य स्टीरियों, टेप, डेस्क, डी.जे रिकॉर्डप्लेयर, घरेलू वाद्ययंत्रों, उपकरणों या सिनेमा अथवा अन्य विज्ञापनों के लिये लाउडस्पीकर जैसे उच्च ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न तो किया जायेगा और न ही करवाया जायेगा। 

इसी प्रकार धारा 5 अंतर्गत किसी लोक स्थान या खुले स्थान, कोई सड़क या मार्ग, दुकानें, होटल, उपहार गृह में ट्राजिस्टर, रिकॉर्डप्लेयर, टेप स्टीरियों से न तो तीव्र संगीत चलाया या चलवाया नहीं जायेगा और न ही कोई विद्युत या यांत्रिक भोपू (हार्न) को ऊंची आवाज में बजाएगा। 

धारा -6 अंतर्गत किसी भी शैक्षणिक संस्था, छात्रावास अथवा छात्रों के अध्ययनरत किसी भवनों से 200 मीटर की दूरी के भीतर उक्त वर्णित ध्वनि विस्तारक पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे |
उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (1) एवं (2) के तहत राष्ट्रीय और सामाजिक समारोहों तथा धार्मिक उत्सवों के अवसरों को तथा धार्मिक स्थानों तथा परिसरों पर छूट होने पर संबंधित क्षेत्र के विहित प्राधिकारी ,संबंधित थाना के माध्यम से लिखित आवेदन पर, निर्धारित कालावधि के लिये केवल 1/4 वाल्यूम पर उपबंधों से छूट दी जा सकेगी ।

उपबंधों के उल्लंघन करने या उल्लंघन का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरण करने पर 6 माह तक के कारावास या 1000 रूपये जुर्माना दोनों से दंडित किया जायेगा। इसके पश्चात पुनः अपराध करने पर प्रथम दोषसिद्वि पर दोगुने दंड से दंडनीय होगा। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो 31 मई तक सिवनी जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू रहेगा।