सिवनी: छात्र छात्राओं के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत सिवनी कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी: आगामी समय में आयोजित होने वाली छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4, 5 एवं 6 के अंतर्गत निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

धारा-4– प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच के समय में स्टीरियो, टेप, डेस्क, डी.जे. रिकॉर्डप्लेयर, घरेलू वाद्ययंत्रों, उपकरणों या सिनेमा अथवा अन्य विज्ञापनों के लिये लाउडस्पीकर जैसे उच्च ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न तो किया जायेगा और न करवाया जायेगा।

धारा-5–सिनेमा, किसी मनोरंजन, व्यापार या कारोबार का विज्ञापन करने के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य वाणिज्यिक आख्यापन के लिये तीव्र संगीत को ध्वनि विस्तारक से न तो चलाया जायेगा और न ही चलवाया जायेगा।

इसी प्रकार किसी लोक स्थान या खुले स्थान, कोई सड़क या मार्ग, दुकानें, होटल, उपाहार गृह में ट्रांजिस्टर, रिकॉर्डप्लेयर, टेप, स्टीरियों से न तो तीव्र संगीत चलाया या चलवाया नहीं जायेगा और न ही कोई विद्युत या यांत्रिक भोपू (हॉर्न) को ऊंची आवाज में बजाएगा।

धारा-6– किसी भी शैक्षणिक संस्था, छात्रावास अथवा छात्रों के अध्ययनरत किसी भवनों से 200 मीटर की दूरी के भीतर उक्त वर्णित ध्वनि विस्तारक को न तो बजाया जायेगा और न ही बजवाया जायेगा।

इसी परिपेक्ष्य में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल्स/बिछायत केन्द्रों में प्रचारा लाउड स्पीकरों एवं धार्मिक स्थलों पर वाद्य यंत्रों से उच्च संगीत को प्रतिषिद्ध किया जाता है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (1) एवं (2) के तहत राष्ट्रीय और सामाजिक समारोहों, धार्मिक उत्सवों के अवसरों को, धार्मिक स्थानों तथा परिसरों पर छूट होने पर भी संबंधित क्षेत्र के विहित प्राधिकारी, उसे किए गए संबंधित थाना के माध्यम से लिखित आवेदन पर, ऐसी कालावधि के लिए ऐसे अवसरों और ऐसे क्षेत्रों में, जैसा कि अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट किया जाए, उक्त अधिनियम की धारा 4, 5, 6 तथा 7 के उपबंधों से छूट दे सकेगा जो केवल 1/4 वाल्यूम पर उपयोग किया जा सकेगा।

उक्त वर्णित उपबंधों में से किसी भी उपबंधों के उल्लंघन करने या उल्लंघन का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरण करने पर छः माह तक के कारावास या 1000/ (एक हजार रूपये) जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसके पश्चात् पुनः अपराध करने पर प्रथम दोषसिद्धि पर दोगुने दण्ड से दण्डनीय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो दिनांक 31 मई 2022 तक सिवनी जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू रहेगा।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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