मतदान दिवस के दिन पालन की जाने वाली आचरण संहिता

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी // विधानसभा निर्वाचन-2018 के अंतर्गत सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे मतदान दिवस के दिन यह सुनिश्चित करें कि मतदान शान्तिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। मतदाताओं को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी व बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें। सभी दल अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान.पत्र वितरित करें। मतदाताओं के उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर होगी और उन पर कोई प्रतीक चिन्ह, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थीयों के द्वारा मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये केम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड इकट्ठी न होने दें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हो, उन पर कोई पोस्टर झण्डे, प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जायें व भीड न लगायी जाये।

मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें। मतदान केन्द्र में मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेंगे। निर्वाचन आयोग प्रेक्षकों की नियुक्ति कर रहा है।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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