सिवनी : सिवनी जिले के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर मूलचंद वर्मा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 तहत दर्ज किए गए कुल 6 प्रकरणों में 1 लाख 25 हजार रूपये का जुर्माना आरोपित करने के आदेश जारी किए हैं।
जिसमें मुकेश साहू चमारी खुर्द पर अमानक तुवर दाल विक्रय करने के कारण 30 हजार रूपये का अर्थदंड , पवन पालीवाल पर मिथ्या छाप नारियल पेड़ा विक्रय करने पर 20 हजार रूपये, पवन ठाकुर अमानक खोवा विक्रय करने पर 20 हजार रूपये, लक्ष्मण से राजपुरोहित को मिथ्या छाप पेड़ा विक्रय करने के कारण 25 हजार रूपये, रूपेश कुमार गुप्ता पर बिना पंजीयन के खाद व्यापार करने पर 20 हजार रूपये का अर्थदंड एवं संजय पटेल पर अमानक दूध विक्रय करते पाए जाने पर 10 हजार रूपये का अर्थदंड आरोपित किया है।
जनसुनवाई में प्राप्त हुए 87 आवेदन
सिवनी : प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 9 फरवरी को अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खण्डाईत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी श्री पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।
आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के आवेदक अपने आवेदन लेकर जनसुनवाई में उपस्थित हुए कुल 87 आवेदकों को सुनकर अपर कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत ने अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। आवेदकों द्वारा प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने विषयक, पेंशन दिलाने विषयक, खाद्यान्न पर्ची जारी करने विषयक, गरीबी रेखा का कार्ड बनाने विषयक आवेदन प्रस्तुत किए गए।
Web Title : Seoni news Big action on those doing non-standard food business in the district, 6 shops fined 1 lakh 25 thousand