सिवनी – राज्य शासन द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण नियम 2009 में नियम 2(1) तथा नियम 14 में संशोधन किया है। संशोधन अनुसार ऐसे शासकीय सेवक जो अपने माता-पिता का परित्याग कर उपेक्षा करते है उनके मासिक वेतन से 10 प्रतिशत तक की राशि (अधिकतम दस हजार रूपए) काटी जाकर उनके माता पिता को भरण-पोषण हेतु देने का प्रावधान नीहित किया गया है।
परिजनों का त्याग किया तो होगा आर्थिक दंड
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
Subscribe
Popular
More like thisRelated
Seoni NH-44 Accident: लखनादौन के सिरमंगनी के पास खड़ी बस में ट्रक घुसा, देवेंद्र पटेल की मौत, 15 घायल
सिवनी जिले के लखनादौन क्षेत्र में रविवार सुबह राष्ट्रीय...
DPS Chhindwara की अनूठी पहल: कारगिल विजय दिवस पर Delhi Public School Chhindwara में सेना में करियर बनाने के गुर सीखकर प्रेरित हुए विद्यार्थी
DPS Chhindwara: कारगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Diwas) के...
Dharmendra Pradhan Resigns: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, NEET विवाद के बीच PM मोदी को भेजा त्यागपत्र
Dharmendra Pradhan Resigns: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने...
SEONI में 6 बड़ी चोरी का पर्दाफाश: हिस्ट्रीशीटर अज्जू कोष्टा समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख के जेवर और वाहन बरामद
SEONI BREAKING NEWS: सिवनी शहर में पिछले एक वर्ष...

