रेरा के प्रतीक चिन्ह का अनाधिकृत उपयोग करने पर होगी कार्यवाही

By SHUBHAM SHARMA

Published on:

Follow Us

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

सिवनी – भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण एक मई 2017 से अस्तित्व में आया है। प्राधिकरण द्वारा एक मई से ही अपना लोगो अपना लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा लोगो का उपयोग केवल कार्यालयीन कार्यो में ही किया जाता है। रेरा के नाम तथा लोगो के अनाधि.त उपयोग करने वालो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण श्री प्रदीप जैन ने कहा है कि कुछ सलाहकारी फर्मो द्वारा रियल स्टेट प्रमोटर्स को रेरा के अधिकृत सलाहकार बनकर उन्हें विभिन्न रिटर्न फाईल एवं पंजीयन के लिए सेवायें देने के प्रस्ताव पर रेरा के लोगो का उपयोग किया जा रहा है जो अत्यंत आपत्तिजनक है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी फर्म की वेबसाईट का नाम रेरा एवं लोगो के साथ दिखाया जा रहा है। इससे भ्रम उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने बताया है कि प्राधिकरण द्वारा अपने हितधारकों के हितों के रक्षार्थ इस प्रकार भ्रम फैलाने वाले व्यक्तियों व फर्मो को नोटिस जारी किये गए हैं।
रेरा कार्यालय द्वारा सभी हित धारकों को सचेत किया गया है कि रेरा द्वारा किसी भी व्यक्ति, फर्मो व कंपनियों को सलाहकारी कार्य के लिए अधि.त नहीं किया गया है। इस प्रकार रेरा के नाम तथा लोगो के अनाधिकृत उपयोग से भ्रमित न हों।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

Leave a Comment