भोपाल: मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कंटेनमेंट जोन से बाहर निजी अस्पताल और क्लीनिक खोलने के आदेश जारी हो गए हैं. मध्य प्रदेश शासन की तरफ से यह फैसला राज्य में नॉन कोविड मरीजों की परेशानियों को देखते हुए लिया गया है. शुक्रवार को शासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक जिले में भी निजी अस्पताल अगर चाहें तो नगर-निगम की अनुमति लेकर फीवर क्लीनिक खोल सकते हैं.
हालांकि राज्य के कंटेनमेंट क्षेत्र के समस्त निजी अस्पताल, निजी चिकित्सकों की तरफ से संचालित ओपीडी (OPD) क्लीनिक अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे. नियमों का पालन हो सके इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दे दिए हैं.
आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे देश को 23 मार्च से लॉकडाउन किया गया है. इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकि सभी सेवाएं पूर्ण रूप से बंद हैं, लेकिन लॉकडाउन 3.0 में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकारें इसमें ढील दे रही हैं.