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Lockdown में क्या मिलेगा ऑनलाइन क्या नहीं, यहाँ पढ़े पूरी डिटेल

By SHUBHAM SHARMA

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नई दिल्ली: लॉकडाउन (lockdown) में यदि आप कोई चीज ऑनलाइन (online shopping) मंगाना चाहते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ेें। गृह मंत्रालय (home ministry) ने स्पष्ट किया है ई- कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल के बाद भी गैर जरूरी सामान की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं होगी। यानी ऑनलाइन शॉपिंग (online shopping) के जरिए जरूरी सामान ही मंगाए जा सकेंगे।

मंत्रालय (home ministry) ने रविवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि ई -कामर्स कंपनी लॉकडाउन (lockdown) में 20 अप्रैल के बाद भी केवल जरूरी सामान की आपूर्ति ही करेंगी और इसके लिए उन्हें अपने वाहनों को सड़क पर उतारने से पहले जरूरी अनुमति भी लेनी होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत मंगलवार को कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में पूर्णबंदी के दूसरे चरण की घोषणा करते हुए इसे तीन मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था।

पीएम ने कही थी अनुमति की बात


पीएम ने कहा था कि कुछ जरूरी गतिविधियों को 20 अप्रैल से सशर्त शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि यह निर्णय पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों के पालन के मूल्यांकन के आधार पर लेने की बात कही गयी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी से संबंधित व्यापक दिशा निर्देश जारी किये थे और उनमें कहा गया था कि ई कामर्स कंपनियों को 20 अप्रैल के बाद कारोबार की अनुमति दी जायेगी। यानी ऑनलाइन शॉपिंग (online shopping) के जरिए जरूरी चीजें ही मंगाई जा सकेंगी।

गृहमंत्रालय ने ऐसी की स्थिति स्पष्ट

गृह मंत्रालय ने रविवार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ई -कामर्स कंपनियों पर भी गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति से संबंधित प्रतिबंध लागू रहेगा और वे 20 अप्रैल के बाद भी गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति नहीं कर सकेंगी। जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाली ई-कामर्स कंपनियों को अपने वाहनों को सड़क पर उतारने से पहले अनुमति लेनी होगी।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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