सिवनी : सम्पत्ति और जल-कर सहित अन्य करों के अधिभार पर मिलेगी छूट, यहाँ देखे पूरी डिटेल

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी – प्रदेश में 8 फरवरी को आयोजित हो रही नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति-कर, जल-कर एवं अन्य करों के अधिभार पर निर्धारित शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी। ये छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहाँ निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी।

सम्पत्ति-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया हो, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जल-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया होगी, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

सम्पत्ति-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख के बीच बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जल-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक है, उनमें अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जल-कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। आगामी 8 फरवरी को आयोजित हो रही लोक अदालत के लिये यह छूट वर्ष 2018-19 तक की बकाया राशि पर ही दी जायेगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किश्तों में जमा करनी होगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन ही जमा कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सभी नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिये गये हैं।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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