सिवनी जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने स्कूल वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए विशेष जांच अभियान में नियमों का उल्लंघन करते पाए गए दो स्कूल वाहनों को जब्त कर लिया गया, जबकि अन्य वाहनों पर जुर्माना भी लगाया गया।
मुख्य बातें
- कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर चला विशेष जांच अभियान।
- जिले के कई निजी स्कूलों के वाहनों की हुई जांच।
- दो स्कूल वाहन जब्त किए गए।
- एक वाहन बिना बीमा, फिटनेस और PUC के संचालित मिला।
- अन्य वाहनों पर 4 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।
विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए चला विशेष अभियान
कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशानुसार जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी स्कूल वाहन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग लगातार सघन जांच अभियान चला रहा है।
इसी कड़ी में 21 जुलाई 2026 को अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल के नेतृत्व में जिले के विभिन्न स्कूलों और उनके वाहनों का निरीक्षण किया गया।
इन स्कूलों में हुआ निरीक्षण
जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने सिवनी स्थित अरुणाचल पब्लिक स्कूल और पोडार स्कूल, पलारी के ज्ञान सागर स्कूल एवं अनुराग स्कूल, साथ ही केवलारी के सेंट नॉरबर्ट स्कूल और दीप ज्योति पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान स्कूल प्रबंधन को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तथा स्कूल वाहनों के सुरक्षित संचालन से जुड़े सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
दो वाहन जब्त, नियमों की अनदेखी पड़ी भारी
जांच के दौरान वाहन क्रमांक HR56B2113 का पंजीयन नियमानुसार नहीं पाया गया। वहीं वाहन क्रमांक MP20GP0135 बिना वैध बीमा, फिटनेस प्रमाण-पत्र और प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUC) के संचालित होता मिला।
दोनों वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस चौकी पलारी में जब्त कराया गया।
4 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया
अभियान के दौरान अन्य दो स्कूल वाहनों में भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर परिवहन विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 4 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूल किया।
परिवहन अधिकारी ने क्या कहा?
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि स्कूल वाहनों के संचालन में सुरक्षा मानकों और सभी वैधानिक दस्तावेजों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलेभर में जांच और प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल वाहनों के संचालन के लिए कई सुरक्षा मानक तय किए हैं। इनमें वैध पंजीयन, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, स्पीड गवर्नर, प्रशिक्षित चालक और अन्य सुरक्षा उपाय शामिल हैं। इन नियमों का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है।
इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य स्कूल संचालकों और वाहन मालिकों को भी अपने वाहनों के दस्तावेज एवं सुरक्षा मानकों की जांच कराने की आवश्यकता होगी। प्रशासन का मानना है कि नियमित जांच से दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और विद्यार्थियों की सुरक्षा बेहतर होगी।
सिवनी में स्कूल वाहनों की जांच अभियान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग ने संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


