SEONI / महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु युवाओं से एम पी ऑनलाइन के माध्यम से 4 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना लागत 10 लाख से 2 करोड़ तक होगी एवं आवेदन करने हेतु पात्रता-उम्र 18 से 40 वर्ष है।
आवेदक का म.प्र.का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं उत्तीर्ण है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 12 लाख) एवं अन्य वर्गों एवं बीपीएल हेतु 20 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 18 लाख) मार्जिनमनी सहायता देय होगी साथ ही 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से (अधिकतम 7 वर्षों तक-अधिकतम रूपये 5 लाख प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान दिया जाएगा । योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।