सिवनी । आठ वर्षीय नाबालिग के साथ मुँह काला करने वाले नराधम को माननीय न्यायालय ने मरते दम तक कारावास की सजा सुनायी है।
मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि मामला बरघाट थाने का है। इस साल 06 फरवरी को आठ वर्षीया पीड़िता अपने घर के आँगन में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी सूरज लाल (42) पिता पुसू लाल होलिया निवास बुढ़ैना खुर्द थाना बरघाट उसके धर पहुँचा। आरोपी जब वहाँ पहुँचा तब वहाँ कोई नहीं था।
उन्होंने बताया कि आरोपी के द्वारा अबोध बालिका से पानी माँगा गया फिर बालिका शाला जाने के लिये तैयार होने लगी। इसी दौरान आरोपी ने बाथरूम के बारे में पूछा गया, तो बालिका के द्वारा आरोपी को बाथरूम दिखा दिया गया। बाथरूम में आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ बाथरूम में ही मुँह काला करने का प्रयास किया गया।
उन्होंने बताया कि बालिका की माँ ने जब चिल्लाकर आवाज लगायी तो आरोपी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बाद में बालिका ने उसकी माँ के द्वारा पूछने पर सारी घटना बता दी। बालिका के साथ उसकी माँ ने इसकी शिकायत बरघाट थाने में दर्ज करवायी। इस मामले में बरघाट पुलिस के द्वारा जाँच पूरी की जाकर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया।
संदीप श्रीवास्तव (तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश) के न्यायालय में इस मामले में विचारण किया गया, जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियेाजक नवल किशोर सिंह, वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पीड़िता के पक्ष में गवाहों और सबूतों को न्यायालय में प्रस्तुत करवाया गया।
सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी सूरज लाल होलिया को धारा 376(2) भादवि तथा धारा- 4/6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कठोर कारावास जब तक आरोपी का जीवन है तब तक कारावास भुगतने का निर्णय दिया है।