सिवनी । औषधि प्रशासन के द्वारा की गयी कार्यवाही में जिले के आधा दर्जन दवा विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति निरस्त की गयी है।
औषधि निरीक्षक अनुभूति शर्मा खाद्य एवं औषधि प्रशासन सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में बिक रही औषधियों की गुणवत्ता व औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के नियमों के परिपालन की जाँच के दौरान जिले की कुछ दवा दुकानों में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के नियमों व अनुज्ञप्ति प्रदाय की शर्ताें का उल्लंघन पाया गया है।
तत्संबंध में उक्त दवा विक्रेताओं को निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे एवं 07 दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। कार्यालय को कोई संतोष जनक उत्तर प्राप्त न होने पर उक्त कृत्य को नियमों का उल्लंघन मानते हुए 06 दवाई दुकानों को जारी अनुज्ञप्तियों को निर्धारित अवधि के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इसके तहत ग्राम जाम के मेसर्स धरम मेडिकल स्टोर की अनुज्ञप्ति को 20 दिवस के लिये निलंबन किया गया है। मेसर्स सुनीत मेडिकल स्टोर बाज़ार रोड, पंजाब नेशनल बैंक के पास गनेशगंज तहसील लखनादौन की अनुज्ञप्ति को 05 दिवस, मेसर्स स्वास्तिक मेडिकल स्टोर, छिन्दवाड़ा चौक सिवनी की अनुज्ञप्ति को 10 दिवस तथा मेसर्स पवन मेडिकल स्टोर, महावीर मंदिर के पास मंगली पेठ सिवनी की अनुज्ञप्ति को 05 दिवस के लिये निलंबित किया गया है।
इसी तरह मेसर्स पुरेन मेडिकल स्टोर, मेन रोड जाम, ग्राम जाम की अनुज्ञप्ति 05 दिवस तथा मेसर्स राय मेडिकल स्टोर, मेन रोड बण्डोल, की अनुज्ञप्ति 30 दिवस की अवधि के लिये निलंबित कर दी गयी है। निलंबन अवधि के दौरान उक्त संस्थान द्वारा औषधियों का क्रय एवं विक्रय पूर्णतः अवैधानिक माना जायेगा एवं औषधि विक्रेता द्वारा निलंबन अवधि के दौरान दुकान खोलना, औषधियों का क्रय एवं विक्रय करने पर उनके विरूद्ध प्रशासनिक, न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी।