PAN Aadhaar Linking Date Extended: स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड और आधार कार्ड (Aadhar) को लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा (PAN Aadhaar Linking Date Extended) दी गई है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि 1 जुलाई, 2023 से सभी अनलिंक पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। PAN Aadhaar Linking Date Extended
PAN Aadhaar Linking Date Extended: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अगर 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड काम नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा और ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है
PAN Aadhaar Linking Date Extended: इससे पहले, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी निवेशकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि उनका पैन कार्ड 31 मार्च, 2023 (PAN Aadhaar Linking Date Extend) तक उनके आधार से जुड़ा हुआ है, या निवेशक एनएसई और बीएसई जैसे वित्तीय बाजारों में कोई लेनदेन शुरू नहीं कर पाएंगे.
PAN Aadhaar Linking Date Extended
इसने सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए बार-बार रिमाइंडर (PAN Aadhaar Linking Date Extend) जारी किया था कि आवश्यक लिंकिंग की जाए, भारत के आयकर विभाग ने पैन कार्ड के दोहराव के मुद्दे को हल करने के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव दिया।
इससे पहले, आईटी विभाग ने ऐसे मामलों की पहचान की थी जहां एक व्यक्ति के पास कई पैन थे, या जहां एक पैन नंबर कई व्यक्तियों को आवंटित किया गया था।
आईटी विभाग ने कहा, इसके परिणामस्वरूप कर संग्रह प्रक्रिया में गलतियां हुईं। इसलिए, पैन डेटाबेस के डी-डुप्लीकेशन की पारदर्शी विधि लाने के लिए, आधार-पैन लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया था।
एक बार हो जाने के बाद, केंद्र करदाताओं की पहचान को सत्यापित करने, कर चोरी को रोकने और कर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने का इरादा रखता है।
आधार में भारतीय निवासियों की विशिष्ट पहचान संख्या और बायोमेट्रिक डेटा है, दोनों पहचान प्रमाणों को जोड़ने से नकली और डुप्लिकेट पैन को समाप्त करने में मदद मिल सकती है, जिससे कर प्रणाली की दक्षता बढ़ जाती है।
अनिवासी भारतीयों के लिए पैन-आधार लिंकिंग की आवश्यकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के निवासी हैं।
How To Check Pan Aadhar Link Status
करदाता आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर या एक एसएमएस भेजकर अपने पैन-आधार लिंकिंग स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- 1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के लैंडिंग पेज को खोलें।
- 2. होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ विकल्प खोजें।
- 3. ‘आधार स्थिति’ चुनें।
- 4. आपको एक पृष्ठ पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां आपको अपने पैन और आधार संख्या में लॉग इन करना होगा।
- 5: एक बार हो जाने के बाद, सर्वर पैन-आधार लिंक स्थिति की जांच करेगा, और आपको अपनी स्थिति पर एक संदेश प्राप्त होगा।
- 6: यदि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं हैं, तो संदेश कहेगा, “पैन आधार से जुड़ा नहीं है। कृपया अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
- 7: यदि लिंकिंग प्रक्रिया चालू है, तो करदाता यह संदेश भेजेंगे: “आपका आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए UIDAI को भेज दिया गया है। कृपया बाद में होम पेज पर ‘लिंक आधार स्थिति’ लिंक पर क्लिक करके स्थिति की जांच करें।”
- 8. एक बार हो जाने के बाद, स्क्रीन पर एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित होगा। साथ ही, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी प्राप्त होगा।
- 9. कोई एसएमएस भेजकर भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकता है।
ऐसा करने के लिए-
UID PAN – SPACE – 12 अंकों का आधार – स्पेस – 10 अंकों का PAN 567678 या 56161 पर भेजें।