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सिवनी: 14 वर्ष की नाबालिग ने बच्चे को दिया था जन्म, DNA टेस्ट हुआ ; जित्‍तु ऊर्फ जितेन्‍द्र ठाकुर को कोर्ट ने सुनाई सजा

Seoni: 14 year old minor gave birth to a child, DNA test was done; Court sentenced Jittu alias Jitendra Thakur

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सिवनी। थाना कान्‍हीवाडा के अंतर्गत उक्‍त प्रकरण माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी द्वारा जघन्‍य सनसनी खेज की श्रेणी में रखा गया था एंव इसकी विवेचना गंभीरता पूर्वक थाना कान्‍हीवाडा के थाना प्रभारी के द्वारा की गई थी, घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार हे कि दिनांक 01 जून 2020 के रात्रि के समय नाबालिग पीडिता उम्र 14 वर्ष,  के माता पिता उसकी बुआ के घर गए हुए थे, पीडिता और उसका भाई घर पर थे, रात्रि लगभग 12.00 बजे पीडिता घर पर सो रही थी।

तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके उपर लेटा हुआ है, तब उसने आखे खोला तो आरोपी जित्‍तु ऊर्फ जितेन्‍द्र ठाकुर पिता सुखिया ठाकुर उम्र 31 वर्ष निवासी झगरा थाना केवलारी, उसके उपर लेटा हुआ था, जब उसने चिल्‍लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुहॅ हाथ से दबा दिया.

जिसके बाद धमकाते हुए कहा कि चिल्‍लाई तो जान से मार दुंगा, और पीडिता के साथ जबदस्‍ती घिनौना कृत्‍य (बलात्‍कार) किया, जिसके कारण पीडिता गर्भवती हो गई थी.

लगभग 06 माह पश्‍चात शासकीय जिला अस्‍पताल में एक नवजात बच्‍ची को जन्‍म दिया था, घटना की जानकारी पीडिता ने उसके माता पिता को दी तथा माता पिता के साथ जाकर थाना कान्‍हीवाडा में रिपेार्ट दर्ज करवाई थी, पुलिस ने अपराध क्रमांक 05/2021 , धारा 376, 376(3) भा0द0वि0 एंव 4, 5(j)(ii), 5(l), 6 pocso act  का अपराध पंजीबद्ध किया गया एंव अभियुक्‍त को दिनांक 06/01/2021 को गिरफतार किया गया एंव डीएनए रिपेार्ट में भी बच्‍ची का पिता आरोपी का होना पाया गया था। 

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय  विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो), जिला सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य किया गया है।

मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे जिला सिवनी ने बताया कि जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्‍यायाधीश महोदय द्वारा आज दिनांक 17 सितंबर 2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा 5(j)(ii) सहपठित धारा 6 बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम करावास एंव 10000 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है।

SHUBHAM SHARMA
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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

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