शादी का झूठा वादा कर रेप करने तथा इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने वाले की जमानत खारिज- UP LOVE JIHAD

Date:

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर महिला से रेप करने तथा बाद में इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाकर शादी के लिए मजबूर करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।

कोर्ट ने इस अपराध को गम्भीर प्रकृति का मानते हुए कहा कि आरोप गम्भीर है, इसे जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट वरीयता के आधार पर केस की अंतिम रूप से सुनवाई एक वर्ष में पूरी करे।

यह आदेश न्यायमूर्ति ओमप्रकाश त्रिपाठी ने प्रार्थी फरहान उर्फ सानू की जमानत खारिज करते हुए दिया है। फरहान उर्फ सानू रेप के जुर्म में धारा 376, 504, 506 तथा 3 व 5(1) गैरकानूनी धर्म परिवर्तन कानून 2020 के मामले में जेल में बंद है। इसके खिलाफ प्राथमिकी थाना, रामगढताल, गोरखपुर में दर्ज है।

पीड़िता ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि आरोपी ने उसके साथ शादी का झूठा वादा कर सम्बन्ध बनाया और रेप किया। बाद में उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहा है।

आरोपी का कहना है कि जब तक वह इस्लाम कबूल नहीं करेगी, वह उससे शादी नहीं करेगा। पीड़िता ने प्राथमिकी में कहा है कि उसे जान का खतरा है। इस कारण वह मुकदमा दर्ज करा रही है।

जबकि आरोपी का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है। पीड़िता के न तो अंदरूनी और न ही किसी बाहरी हिस्से में चोट है। उसने इस्लाम कबूल करने का दबाव नहीं बनाया हैं। सरकारी वकील ने भी जमानत अर्जी का विरोध किया।

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

मानसून अवधि में SEONI जिले में रेत उत्खनन पर 30 जून की मध्यरात्रि से प्रतिबंध

सिवनी/ कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने मानसून अवधि को...