The Government of India formed six inter-ministerial teams in the states after lock-down violations. GK IN HINDI : 20 अप्रैल, 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा छह अंतर-मंत्रालय टीमों का गठन किया गया। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में लॉक डाउन के उल्लंघन की घटनाएँ सामने आई हैं।
मुख्य बिंदु
यह गठित टीमें राज्य में चिकित्सा पेशेवरों पर हमले, सामाजिक दूरी, लॉक डाउन उल्लंघन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। यह टीमें स्थिति का आकलन करके राज्य के अधिकारियों को निर्देश करेंगी। इन टीमों का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।
कानून
जब राज्य सरकार संवैधानिक मानदंडों का पालन करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देनी होती है।
राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाएगा :
- जब कोई राज्य किसी नेता का चुनाव करने में असमर्थ होता है
- जब कोई गठबंधन टूटता है और वहां अल्पसंख्यक सरकार होती है
- जब युद्ध, प्राकृतिक आपदा और महामारी के कारण चुनाव स्थगित हो जाते हैं