विशेष अभियान के तहत पंजीयन 14 अप्रैल तक
सिवनी 12 अप्रैल 18/ राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिको के लिए ऐतिहासिक योजनाऐं संचालित की है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित श्रमिक विशेष अभियान के अन्तर्गत अपना पंजीयन करावे। इस पंजीयन की तिथि 14 अप्रैल 2018 तक निर्धारित की गई है।
कलेक्टर गोपालचंद डाड ने बताया कि विशेष अभियान के अन्तर्गत संगठित श्रमिको का पंजीयन 1 अप्रैल से कराने की कार्यवाही प्रचलित है। यह पंजीयन 14 अप्रैल 2018 तक जारी रहेगा। इसलिए पंजीयन से छूटे हुए असंगठित श्रमिक इस तिथि तक अपना पंजीयन अवश्य करावे। जिससे ऐतिहासिक योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि जिले के असंगठित श्रमिको के लिए संचालित योजनाओं के अन्तर्गत पंजीयन कृषि मजदूर, लघु कृषक (ढाई एकड के तक के भू-स्वामी), घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोडने वाले, पक्की ईट बनाने वाले, गोदामो में काम करने वाले, मोटर परिवहन, हाथ करघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमडे की बस्तुऐं और जूते बनाने वाले चर्मकार, ऑटो-रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल, तथा चावल मिलो में काम करने वाले, लकडी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढई फर्नीचर, तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक, प्लास्टिक उद्योग, निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मी, हम्माल-तुलावटी, गृहउद्योग में नियोजित श्रमिक को पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिसका लाभ शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित श्रमिक उठा सकते है।
राज्य सरकार के माध्यम से श्रमिको के लिए 200 रूपए मासिक फ्लेट रेट पर बिजली, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिए 4 हजार रूपए, प्ररुाव होने पर महिला के खाते में 12500 रूपए जमा किए जाएंगे। घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को 2 लाख तथा दुघर्टना में मृत्यु पर 4 लाख रूपए की सहायता, हर भूमिहीन श्रमिक को भू-खण्ड या मकान, स्वरोजगार के लिए ऋण, साइकिल-रिक्शा चालक चलाने वालो को ई-रिक्शा और हाथ ठेला चलाने वाले ई-लोडर का मालिक बनाने की पहल, बैंक ऋण की सुविधा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ, 30 हजार रूपए की सब्सिसिडी दी जाएगी। श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए पंचायत/नगरीय निकाय से 5 हजार रूपए की नगद सहायता, श्रमिको के कल्याण की और भी अनेक योजनाऐं संचालित की जा रही है। जिनसे श्रमिक पंजीयन की सुविधा प्राप्त कर लाभ उठावे।
कलेक्टर ने कहा कि शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से भी क्षेत्रीय असंगठित श्रमिक संपर्क कर पंजीयन का लाभ उठा सकते है। साथ ही पंजीयन के उपरांत श्रमिको के आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक बेहतरी, श्रमिको के बच्चों को बेहतर शिक्षा तथा अन्य सुविधाऐं लेने में सहायक बन सकेंगे।