सिवनी । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा जिले के आदतन अपराधी दीपक उर्फ बड्डा को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर 1 वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया गया है।
छपारा निवासी आदतन अपराधी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि यह आदतन रूप से छपारा के क्षेत्र में आपराधिक गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जिस पर कुल 12 आपराधिक प्रकरण तथा 8 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।
इसी प्रकार सलीम उर्फ भैया पटरी उर्फ नस्सू (40) पिता नजरूज्जमा खान निवासी जगदंबा सिटी कटंगी रोड सिवनी के विरूद्व आर्म्स एक्ट, बलवा, अवैध शराब बेचना, गौ वंश वध एवं मारपीट करने जैसे अपराधों के कुल 22 प्रकरण दर्ज हैं।
उक्त दोनों आपराधियों आदतन प्रवृति एवं अपराधों की गंभीरता के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा जिले की लोक शांति व्यवस्था हेतु दोनों आदतन अपराधियों को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत सिवनी जिले के साथ ही निकटवर्ती जिले छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मण्डला की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिये निष्कासित कर दिया है।