सिवनी- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा जिले के आदतन श्री स्वप्निल सुरेश जैन उम्र 24 को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर 1 वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया गया है।
सिवनी साल निवासी गणेश चौक आदतन अपराधी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आदतन रूप से गणेश चौक केवटी वार्ड में आपराधिक गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जिस पर कुल 15 आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।
इसी प्रकार प्रतिवेदित अन्य आदतन अपराधी मल्लू उर्फ राधेश्याम सुखराम यादव उम्र 40 साल निवासी धनौरा जिला सिवनी पर आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित कुल 15 प्रकरण दर्ज होने पर जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा जिले की लोक शांति व्यवस्था हेतु दोनों आदतन अपराधियों को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत सिवनी जिले के साथ ही निकटवर्ती जिले छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट, एवं मंडला की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिये निष्कासित कर दिया है।