सिवनी -आज 14 जुलाई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 662 लोग लाभांवित हुए जिनसे 31446932 राशि का संव्यवहार हुआ।
जिला एवं सत्र न्यायाधीष सिवनी डाॅ. एस.के.मिश्र के निर्देशन में सिवनी, लखनादौन एवं घंसौर में आयोजित की गई लोक अदालत में दीवानी एवं दांडिक न्यायालयों की खंडपीठें गठित की गई है। कुल 14 खंडपीठों में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण 639 रखे गये, जिनमें 14 प्रकरण निराकृत किये गये । धारा 138 चैक बाउन्स के 279 प्रकरण रखे गये, जिनमें 15 प्रकरण निराकृत किये गये, 1306467 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 681 प्रकरण रखें गये जिनमें 15 प्रकरण निराकृत हुए एवं 6669766 रूपये राषि का अवार्ड पारित किया गया। अन्य सिविल प्रकरण 260 रखें गये, जिनमें 36 प्रकरणों का निराकरण किया गया, 20272912 रूपये की समझौता राषि का आदेष पारित हुआ। विद्युत अधिनियम के 552 प्रकरण रखें गये, जिनमें 58 प्रकरण निराकृत हुए एवं 435397 रूपये समझौता राषि का आदेष पारित किया गया। पारिवारिक विवाद से संबंधित 105 प्रकरण रखें गये थे, जिनमें 06 प्रकरण निराकृत हुए। इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 2410 प्रकरण रखें गये, जिनमें 116 प्रकरणों में आपसी समझौतें से 1883041 रूपये की राषि का वसूली आदेष पारित किया गया, विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 2208 रखें गये जिनमें 75 प्रकरण निराकृत हुए एवं 541063 रूपये की समझौता राषि का आदेष पारित हुआ। नगरपालिका से संबंधित जलकर के 624 प्रकरण रखें गये, जिनमें 76 प्रकरण निराकृत हुए एंव 338286 रूपये की जलकर की राषि वसूल की गई। उपरोक्त सभी मामलों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से हुआ।