WhatsApp Group Join Now
Khabar Satta Android APP Download Now
सिवनी–भारतीय मुद्रा का बहिस्कार अधिनियम की धारा के अंतर्गत व उपभोक्ता कानून का उलंघन करने के मामले में मुक़दमा भी दर्ज किया जा सकता हैअगर आप के भी शहर या कसबे में ऐसा हो रहा हो तो कृपया वीडियो या ऑडियो बना कर अपने जिले के कलेक्टर या संबंधित थाने में सूचना दें ।इस तरह से भारतीय मुद्रा का बहिस्कार करने वाले पर 7 साल से 12 साल की सजा या रुपये 20,000 का जुर्माना या फिर दोनों के साथ सजा दी जा सकती है।