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सिवनी – राज्य शासन ने श्रम विभाग में पंजी.त असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बिना कनेक्शन प्रभार लिए बिजली कलेक्शन देने का निर्णय लिया है। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। शासन ने तीनों विद्युत वितरण कम्पनी को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। ऐसे कनेक्शन, जहाँ विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अनुसार कोई कनेक्शन प्रभार प्राप्ति योग्य हो, सब्सिडी के लिये उसका प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।