सिवनी- केंद्र सरकार द्वारा डीजल के दामों में लगातार हो रहीं व्रद्धि के बाद बस मालिकों ने किराया बढ़ाने की मांग करते हुए हड़ताल की थी।
यात्रियों को हुईं परेशानी के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने फिलहाल किराया में 10 प्रतिशत बढ़ाने का फ़ैसला लिया है।
घोषणा होने के बाद बसो का किराया अवैध रूप से बढ़ाया गया है जबकि नियम अनुसार राजपत्र में बिना प्रकासन के किराया नही बढ़ाया जा सकता।
ये भी सही है कि डीजल के दामों में बढ़ोतरी से बस मालिको को सचालन में दिक्कतें हो रही थी,लेकिन किराया व्रद्धि के बाद भी बस मालिकों ने ओवर लोड बस सचालन बन्द नही किया है।
स्लीपर व डीलक्स बसो में फस्ट ऐड बॉक्स,किरया सूची,परमिट,फिटनेस, सहित अन्य दस्तावेज उपलब्ध नही है,वही यात्रियों से वाहन में नियुक्त चालक परिचालक पहले की तरह ही दुर्व्यवहार कर रहे है।।
नियम अनुसार सभी बसो के चालक परिचालकों को नियत वेश भूषा व नाम की पट्टी लगानि होती थी,पर ये कार्य भी नही हो पा रहा है।