दलसागर सिवनी में नगर पालिका की गुमटी को स्वयं की संपत्ति बता कर बेचने की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी असलम बुलेट वाला गिरफ्तार
सहकारी बैंक सिवनी से रिटायर्ड कर्मचारी मोहन सिंह बघेल पिता बब्बू उर्फ़ लक्ष्मी नारायण बघेल उम्र 68 साल निवासी एकता कॉलोनी अकबर वार्ड सिवनी द्वारा थाना कोतवाली में शिकायत की गई की दलसागर सिवनी में गुमटी क्रमांक 3 को स्वयं का होना बताकर असलम बुलेट वाले पिता अनीश खान निवासी हड्डी गोदाम सिवनी ने दिनांक 19 दिसंबर 2011 को स्टांप पेपर पर लिखा पढ़ी कर खुद की गुमटी होना बताकर ₹325000 नगद ले लिया।
रिटायर्ड बैंक कर्मचारी मोहन सिंह बघेल ने जब गुमटी के नामांतरण कराने के लिए नगर पालिका में आवेदन लगाया तो उसे पता चला कि यह गुमटी नगर पालिका की लीज की संपत्ति है जिसे बेचा जाना संभव नहीं है , साथ ही असलम खान की पत्नी मुमताज बेगम द्वारा नगर पालिका में लिखित आपत्ति दर्ज की गई की उनके पति असलम खान द्वारा गुमटी बेचने के लिए इकरार ही नहीं किया । रिटायर्ड बैंक कर्मचारी मोहन सिंह बघेल को 7 सालों में न तो गुमटी का स्वामित्व मिला ना ही असलम बुलेट वाले ने ₹325000 वापस किए ।
पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री ललित कुमार शाक्यवार , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल खांडेल के निर्देशन में और एसडीओपी सिवनी श्री के के वर्मा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पर टी. आई. कोतवाली अरविंद जैन ने मोहन सिंह बघेल के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया और उपनिरीक्षक एन. एस. टेकाम एवं आरक्षक नितेश , राकेश ने तत्काल असलम पिता अनीश खान मिरासी हड्डी गोदाम निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है । असलम बुलेट वाले पर पूर्व से भी थाना कोतवाली में 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं