सिवनी : जिले के थाना लखनादौन का मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी हीरालाल ग्राम पंचायत सिहोरा में सचिव पद पर पदस्थल है, वह गणेशगंज पायली रहता है।
दिनांक 03/02/2020 को शाम 6;00 बजे जनपद लखनादौन से अपने घर आजाद वार्ड मोटरसायकिल से जा रहा था, तभी विवेकानंद स्कूल के पास आरोपी गुड्डू उर्फ प्रदीप पिता कृष्णांकुमार उर्फ किस्सू् यादव उम्र 35 वर्ष, निवासी भरगा, निवारीटोला तरफ से अपनी मोटरसायकिल को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आया, और उसकी मोटरसायकिल को टक्कर मार दिया, जिससे वह मोटरसायकिल साहित गिर गया, उसे मेडिकल कालेज जबलपुर रेफर कर दिया गया था, इलाज पश्चात प्रार्थी हीरालाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिस पर पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया गया । जिसकी सुनवाई माननीय- श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन में की गई, जिसमें शासन की ओर से श्रीमती नीना पटेल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा चालक आरोपी (1) गुड्डू उर्फ प्रदीप यादव को 1500 रुपए और वाहन स्वामी सुभाष यादव को बीमा न कराए जाने पर एवं ड्राइविंग लाईसेंस के बिना गाड़ी चलाने देने पर धारा 146/196, 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट में 1500 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया।