सिवनी । दिनांक 2 अप्रैल 2019 को सुबह 11:00 बजे अपने घर से स्कूल कक्षा ग्यारहवीं में पढ़ने जाने के लिए निकली नाबालिग बालिका के स्कूल ना पहुंचने और घर भी वापस न आने पर परिवारजन द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट करने पर अपराध क्रमांक 271 /19 धारा 363 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर नाबालिग बालिका की तलाश की गई ।
पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री ललित शाक्यवार के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल खांडेल , एसडीओपी सिवनी संजीव कुमार पाठक के मार्गदर्शन में टीआई कोतवाली अरविंद जैन की टीम उप निरीक्षक ममता परस्ते, सहायक उपनिरीक्षक एम. एल. भलावी, आरक्षक सुधीर एवं महिला आरक्षक फरहीन ने नाबालिग बालिका को विदिशा में भगा ले जाने वाले आरोपी गिरधारी कुशवाहा के कब्जे से बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।
पकड़े गए आरोपी गिरधारी कुशवाहा पिता देवचंद कुशवाहा उम्र 23 साल निवासी ग्राम पीपलखेड़ी थाना ग्यारसपुर जिला विदिशा ने बताया कि करीब 6 माह पहले लड़की से मोबाइल पर मिस कॉल जाने से संपर्क हुआ था, फिर आरोपी लगातार नाबालिक लड़की से मोबाइल पर संपर्क करता रहा और उसको अपनी बातों में फंसाकर दिनांक 2 अप्रैल 2019 को भगा ले गया और विदिशा में किराए का कमरा लेकर नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करता रहा । आरोपी को धारा 363, 366, 376 , 376 (2) (n) IPC , 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया है।