सिवनी- जिला सिवनी ,छिंदवाड़ा , नरसिंहपुर , जबलपुर जिलो में कई चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को लखनादौन न्यायालय ने सजा सुनाई है । यह घटना ग्राम बम्होडी की है , इसी ग्राम की जानकी बाई झरिया ने दिनांक- 29/07/18 को रिपोर्ट लिखाई की, वह खेत में रोपा लगाने गई थी उसका नाती पंकज झरिया घर पे था। दिन के करीब 1.30 बजे उसे सूचना मिली कि घर में चोरी हो गई है।
वह अपने घर आई तब उसके नाती ने बताया कि करीब 1 बजे दिन में घर पे ताला लगा हुआ था तभी तीन व्यक्ति आये और घर का ताला तोड़कर घर मे घुसे ओर अलमारी का लॉक तोड़कर चोरी कर के भागने लगे जिनमें से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से भाग गये , उनमें से एक उनका साथी दीनदयाल उर्फ सुमंत मिश्रा पिता जगदीश मिश्रा, उम्र-45 वर्ष निवासी ग्राम कुम्हड़ा खेड़ा थाना गोटे गाँव जिला- नरसिंहपुर को गांव के लोगो ने पकड़ लिया और अलमारी चेक किया तो दो जोड़ी चांदी की पायल, एक चांदी की करधन, एक सोने का मंगलसूत्र, एक पेंडल, एक जीओ कंपनी का मोबाईल, 20000 रुपये नगद ।
कुल 40000 रुपये का सामान चोरी होना पाया गया। इस रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध चालान पेश किया था। जिस पर श्रीमान अरविंद टेकाम , न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनादौन ,की न्यायालय में विचारण किया गया । जिसमें शासन ओर से कु0 कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई और चोरी के अपराध को साबित कराया ।
जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी दीनदयाल मिश्रा को धारा-454, 380 भा0दं0सं0 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।उक्ताशय की जानकारी मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा दी गई है।