आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सिवनी । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए सोशल मीडिया पर व्यक्ति एवं व्यक्ति के समूह पर आपत्ति जनक टिप्पणी तथा भ्रामक प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार व्हाटसएप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के संदर्भ में अनर्गल, अशोभनीय एवं तथ्यों से परे टिप्पणी जो समाज में विद्वेष की भावना उत्पन्न करती है, को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए दण्ड का प्रावधान किया गया है।
यह आदेश 07 जून तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।