सिवनी । मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत बालाघाट जिले के निवासी बहू के मायके पक्ष के एक परिवार के तीन सदस्यों पर ससुराल पक्ष के परिवारजनों से धक्कामुक्की करने व जान से मारने की धमकी देने पर शुक्रवार को भादवि की धारा 294, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मंगलीपेठ निवासी प्रभुदयाल राकेशिया (69) ने बताया कि उसके पुत्र मोनू का विवाह 03 वर्ष पहले ग्राम निलझी लालबर्रा के नरेश सोनेकर की लडकी ममता के साथ हुआ है। बहू ममता मेरे तथा मेरे लडके से काफी दिनों से विवाद करती थी जिससे लडका मोनू बहू को लेकर करीब 06 माह से योगीराज टाकीज के पास रह रहा था। इस दौरान मोनू ने बताया कि तीन महीने पहले अपनी मर्जी से बहू बिना बताये मायके चली गई है। आगे बताया कि 09 जुलाई को वह अपनी पत्नी खिमिया बाई के साथ दोपहर 3.30 बजे घर पर था।
इस दौरान बहु ममता राकेशिया के परिवार वाले जिनमें उसके बडे पापा रमेश सोनवाने , भाई राजू सोनवाने और एक महिला मनोरमा नागेश चैपहिया वाहन में आये और घर आकर उसे और उसकी पत्नी को गंदी-गंदी गालिया देते हुए धक्का मुक्की करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने पुत्र मोनू के बारे में पूछा और कहा कि अपने बेटे को समझा जिस पर शुक्रवार को बेटे के साथ आकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है।