सिवनी : कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं कि संपूर्ण सिवनी जिले की राजस्व सीमा में रविवार को टोटल लाॅक डाउन रहेंगा। बताया गया कि हर सप्ताह शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रातः 5 बजे तक यह आदेश आदेश प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, लाॅकडाउन की अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय व संस्थाएं भी रविवार को बंद किए गए है तथा आवश्यक सेवा वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन विभाग आदि उपरोक्त आदेश से मुक्त रहेंगे।
आदेश में उल्लेखित किया गया है कि लाॅक डाउन के दौरान मेडीकल हास्पिटल, पेटोल पंप, गैस एजेंसी को छोडकर अन्य सभी प्रतिष्ठान दिन रविवार बंद रहेंगे। इसी तारतम्य में बताया गया कि प्रत्येक रविवार को अन्य समस्त सामाजिक व राजनैतिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित होंगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में आवश्यक सेवा वाले शासकीय कर्मचारी ड्यूटी के प्रायोजन से टोटल लाॅकडाउन प्रतिबंध से मुक्त होंगे लेकिन इस दौरान उन्हें अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक दिन रविवार के टोटल लाॅकडाउन से मुक्त होंगे, जबकि अंतिम संस्कार हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप केवल 20 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। ज्ञात हो कि उपरोक्त आदेश का उल्लघंन भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।