सिवनी : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सिवनी जिले में पूर्व प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किए जाने हेतु 1 जून 20 को नवीन आदेश जारी किए गए हैं।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेशानुसार जिले की समस्त प्रतिष्ठान/ दुकाने प्रतिदिन प्रात: 8.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक खुली रहेंगी । अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त् गतिविधियां रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी । इस अवधि में जिले में कर्फ्यू प्रभावशाली रहेगा । उक्त आदेश का उल्लघंन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों तहत कार्यवाही की जाएगी।