व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में नवीन आदेश जारी
सिवनी : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने जिले में सभी व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन कर नवीन आदेश जारी किए है।
जारी आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधि का संचालन रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल एवं अन्य आतिथ्य इकाइयों, रेस्टारेंट, शॉपिंग मॉल में शासन द्वारा जारी सावधानियों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।