सिवनी : श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुमार प्रतीक, अति.पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कमलेश कुमार खरपुसे के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस एसडीओपी महोदय बरघाट श्री बी.एस.धुर्वे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुरई निरीक्षक के0 एस0 मरावी के नेतृव में टीम गठित कर अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 30/07/2020 को मुखबिर से सूचना मिली की डम्फर MH-40-BG-2172, MH-40-BG-8112, MH-40-BL-0428 और MH-40-BL-1463 में चोरी की रेत भरकर वावनथडी नदी बहिदाबाद की ओर से नागपुर की ओर जा रही है की सूचना पर घेराबंदी कर दबिस दी गई ।
पिपरवानी बहिदाबाद की ओर से मुखबिर के बताये डम्फर क्रमाक MH-40-BG-2172, MH-40-BG-8112, MH-40-BL-0428 और MH-40-BL-1463 आते हुये दिखे उन्हे रोककर डम्फर चालको से नाम पता पूछा गया जो अपना अपना नाम क्रमश: धीरज पिता सुरेश सरवरे, योगेश पिता रामचंद कुल्बेक, सुभाष पिता गिरधारी सहारे और सोमेश्वर पिता परसराम डोगरवार होना बताये ।
रायल्टी के संबंध में पूछताछ करने पर पास दिखाये जो शंकर पिपरीया खैरलांजी का होना पाया गया तथा रेत कोटबी घाट से भरना बताये जो तस्दीक करने पर शंकर पिपरीया से 22 किमी पहले ही कोटबी घाट से रेत भरकर, क्षमता से अधिक अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने पर डम्फर क्रमांक MH-40-BG-2172, MH-40-BG-8112, MH-40-BL-0428 और MH-40-BL-1463 पर अपराध क्रमांक 314/2020 धारा 379,414 भादवि, 4,21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957, 53 म0प्र0 गौण्ड अधिनियम, अपराध क्रमांक 315/2020 धारा 379,414 भादवि, 4,21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957, 53 म0प्र0 गौण्ड अधिनियम, अपराध क्रमांक 316/2020 धारा 379,414 भादवि, 4,21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957, 53 म0प्र0 गौण्ड अधिनियम, अपराध क्रमांक 317/2020 धारा 379,414 भादवि, 4,21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957, 53 म0प्र0 गौण्ड अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये डम्फर चालको को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।