सिवनी (Seoni News) : किसी भी व्यक्ति को अंतरजिला एवं अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति नहीं दी जाएगी
सिवनी : गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु वर्तमान में अन्तरजिला और अंतरराज्यीय आवागमन पूर्णत: प्रतिबन्धित है । जिला प्रशासन द्वारा अपवादस्वरूप अत्यंत गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु चिकित्सकीय आधार पर अनुमति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अंतरजिला एवं अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
अत: समस्त नागरिकों से अपील है कि जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए किन्हीं अन्य कारणों से आवागमन की अनुमति हेतु कलेक्टर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत न करें, न ही ई-मेल करें ।
वर्तमान में जिले में धारा- 144 प्रभावशील है. अतः अनावश्यक रूप से अनुमतियों हेतु कार्यालय में आवजाही न करें , यदि कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनावश्यक रूप से कार्यालयों में आता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन आमजनों से मिल रहें सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगामी समय मे भी आपेक्षित सहायोग की आशा करता है ।