सिवनी । सिवनी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) एवं 6 (ग) के तहत आदतन आपराधी लखनादौन विकासखण्ड के ग्राम आदेगांव निवासी संजय नेमा उर्फ संजू पिता सुन्नालाल नेमा उम्र 45 वर्ष को जिला बदर किया गया.
यह आदतन अपराधी मारपीट, जुआ-सट्टा, आर्म्स एक्ट जैसे अन्य आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त होने के चलते तथा अनावेदक की आपराधिक कृत्यों पर रोक लगाने एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से आदतन अपराधी संजय नेमा को जिले के साथ ही समीपवर्ती जिला छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिलों की राजस्व सीमा से तीन माह की कालावधि के लिए निष्कासित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि अनावेदक पर वर्ष 1992 से वर्ष 2020 तक कुल 45 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
अवैध रूप से संचालित क्रेशर खदान की गई शील
सिवनी कलेक्टर डॉ राहुल दास फटिंग के निर्देशानुसार खनिज विभाग के दल द्वारा गुरूवार 4 मार्च 2021 को जांच के दौरान ग्राम बलारपुर में श्री रामस्वरूप राय आ. श्री ईश्वरी प्रसाद राय निवासी बारापत्थर सिवनी द्वारा ग्राम बलारपुर में बिना वैध अनुमतियों के अवैध रूप से स्टोन क्रेशर एवं खादान का संचालन करने के कारण मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम –1996 के के तहत कार्यवाही कर स्टोन क्रेशर प्लाट को शील कर दिया गया है