सिवनी। नागपुर रोड स्थित थोक सब्जी मंडी में शनिवार को यहां के कुछ व्यापारी कृषि उपज मंडी सचिव द्वारा की जा रही मनमानी और आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन पर बैठ गए।
कृषि उपज मंडी सिवनी में सब्जी व्यापारी संघ अध्यक्ष दौलतराम ने बताया कि वर्ष 2019 से शहर में लगने वाली दुकानों को वहां से हटाकर नागपुर रोड स्थित थोक सब्जी मंडी में हम लोगों को शिफ्ट किया गया था।
यहां शासन प्रशासन ने अस्थाई तौर पर भूखंड बनाकर व्यापार किए जाने की स्वीकृति भी दी थी। जिसके चलते सभी व्यापारी अपना व्यापार कर रहे थे। लगभग 60 व्यापारी यहां अपना व्यापार कर रोजी-रोटी चला रहे थे।
जिन्हें बोला गया था कि आप सभी से शुल्क लेकर यहीं पर आपको स्थायीत्व दिया जाएगा, लेकिन 3 अगस्त को नोटिस दिया गया की जिस पर यह बताया गया कि 6 अगस्त तक आप सब अपनी दुकानें यहां से हटा ले।
वहीं इस मामले में अध्यक्ष का कहना है कि जब शासन-प्रशासन ने हमें यहां जगह दी तब हम अतिक्रमणकारी कैसे कहलाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर कलेक्टर से शुक्रवार को लिखित शिकायत भी की गई। शनिवार को हमने संकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन दिया है।
अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हमें उग्र आंदोलन करने मजबूर होना पड़ेगा। इस मामले में अध्यक्ष ने बताया कि सचिव कृषि उपज मंडी समिति सिवनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में एक नोटिस थमाया गया है और भूमि एवं संरचना के आवंटन से संबंधित निविदा का हवाला दिया गया है जो कृषि उपज मंडी समिति सिवनी द्वारा 23 जून 2022 को उक्त निविदा कार्यवाही का पूर्ण होना बताया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं दिशानिर्देश के विरुद्ध और मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी भूमि एवं संरचना का आवंटन नियम 2009 के नियम एवं उप नियमों के विरुद्ध अगर कृषि उपज मंडी समिति सिवनी द्वारा की गई कार्यवाही से कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा होती है और जन-धन की हानि होती है या किसी तरह से भी शांति भंग होती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी कृषि उपज मंडी समिति सिवनी की ही होगी।
इस मामले में कृषि उपज मंडी समिति के सचिव विनोद बेक ने बताया कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं आदेश के तहत निविदा जारी करने कहा गया था जिसके तहत ही यह काम किया गया है दुकान नहीं हटाते हैं तो शासन प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जाएगी।