Seoni News: सिवनी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन द्वारा पंचायत उप-निर्वाचन 2024 उत्तरार्द्ध के मद्देनजर चुनाव प्रचार के कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग व लोक प्रशांति बनाए रखने हेतु मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा- 18 के तहत जिले की जिन ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के निर्वाचन होने हैं।
उन्हें 16 दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित करने के आदेश जारी किए है। उल्लेखित अवधि में बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
इसी तरह निर्वाचन प्रयोजन के लिए आमसभाओं के दौरान किसी भी प्रकार के वाहन में लगाए गए लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे के मध्य नहीं किया जाएगा।