सिवनी। जिला के थाना घंसौर में पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि 7 सितंबर 2020 को वह उसकी सहेली के साथ स्कूल बुक लेने गई थी। दोपहर वह और उसकी सहेली बुक लेकर लौट रहे थे तभी रास्ते में आरोपी तीरथ उर्फ अक्षय यादव उम्र 20 वर्ष और सत्यम यादव मिले उन्होंने उनका रास्ता रोका और उसकी सहेली को आगे जाने को कहा और उसे सत्यम ने खींच कर भुट्टे के खेत में ले गया और वहां से अक्षय यादव चला गया उसके बाद आरोपी सत्यम ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया।
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पीड़िता के इस बयान के आधार पर आरोपी (1) सत्यम पिता अशोक यादव उम्र 17 वर्ष (2) तीरथ उर्फ अक्षय दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा गया। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि आरोपी तीरथ उर्फ अक्षय के द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
जिसमें शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले जिला-अभियोजन अधिकारी के द्वारा बताया गया कि आरोपी तीरथ उर्फ अक्षय ने आरोपी सत्यम का एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने जैसे मामलों में साथ दिया एवं कोई बीच- बचाव नहीं किया ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित है। विचार करने के पश्चात माननीय श्रीमान अशोक कुमार शर्मा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी के न्यायालय में आरोपी तीरथ उर्फ अक्षय की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।