सिवनी: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला दरिंदा रहेगा अंतिम सांस तक जेल में

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी , | जिला सिवनी की विशेष न्यायालय (पॉस्को एक्ट) के द्वारा मासूम के साथ ग़लत काम करने के मामले में आज निर्णय सुनाया है ।

जिसके बारे में मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया कि जिला सिवनी थाना केवलारी के अपराध क्रमांक 10/18 धारा 376(2)f, 376(2)( ञ) भा0द0वि0 एवम 3,4 पोस्को एक्ट के अंतर्गत जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10/01/2018 को करीबन शाम 4:30 बजे पीड़िता सोसाइटी जा रही थी.

जहां पर बाथरूम करने सोसाइटी के पीछे गई तब अभियुक्त हेमंत कुमार उम्र 26 साल , निवासी जिला सिवनी, पीड़िता के पीछे आया और पीड़िता को पकड़कर थोड़ी दूर पर कुआं के पास लेकर गया और उसके कपड़े उतार कर उसके साथ गलत काम किया उसी समय एक महिला मोटर चालू करने आई तो आरोपी उनको देखकर भाग गया उक्त घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां के द्वारा लिखवाई गई थी ।

जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक सूर्यकांत पटले के द्वारा पूर्ण कर माननीय न्यायालय में मेडिकल रिपोर्ट की कार्यवाही कर अभियुक्त पत्र प्रस्तुत किया गया।

जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायधीश (बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की न्यायालय जिला सिवनी में की गई

जिसमें शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहों और सबूतों को प्रस्तुत किया गया एवं विधि संगत तर्क प्रस्तुत किए गए एवं आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी हेमेंद्र कुमार को धारा 376(2)( झ) भा0द0वी0 के अपराध में आजन्म कारावास जो कि प्राकृतिक जीवन काल के लिए होगा एवं 500 रुपये अर्थदंड । अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 15 -15 दिवस का कारावास की सजा सुनाई गई

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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