सिवनी: नाबालिग का अपहरण कर नागपुर में लॉज में किया था दुष्कर्म, मिली आजीवन कारावास की सजा

By SHUBHAM SHARMA

Published on:

Follow Us
rape

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

सिवनी। जिला सिवनी की विशेष अदालत (पोस्को) के द्वारा एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिसके बारे में मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि, जिला सिवनी थाना बंडोल के अपराध क्रमांक 220/15, धारा363,366,366(2)(h),376(2)(m) भादवि एवम 4 पाक्‍सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत कायम किया गया है।

मामले का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15 जुलाई 2015 को प्रात: 12.00 बजे, पीडिता स्‍कूल स्‍कालरशिप लेने गयी थी तभी आरोपी संजू ऊर्फ संजय ढीमर उम्र 28 वर्ष जिला सिवनी उसे स्‍कूल के पास मिला और बहलाफुसलाकर बोला कि उससे शादी कर लूंगा बोला मेरे साथ चल और शादी का प्रलोभन देते हुए मुझे बस स्‍टेण्‍ड से 12 बजे बस में बैठालकर नागपूर ले गया।

नागपुर के एक लाज में रात्री में आरोपी ने उसकी मर्जी के विरूद्ध मेंरे साथ गंदा काम किया। आरोपी ने उसे नागपूर में 02 दिन लाज मे रखा था एंव नागपूर से छिंदवाड़ा होते हुए घर पर लाकर मुझे छोडा, नागपूर एंव छिंदवाड़ा में लगातार आरेापी उसकी मर्जी के विरूद्ध गलत काम करते रहा।

उक्‍त रिपोर्ट पर से थाना बंडोल आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवचेना पूर्ण कर माननीय न्‍यायालय में मेडिकल रिपोर्ट की कार्यवाही कर अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया था।

जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्‍यायाधीश (बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), की न्‍यायालय में की गई जिसमें शासन की ओर से श्रीमति दीपा मर्सकोले, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्‍तुत किया गया एंव विधि संगत तर्क प्रस्‍तुत किए गए एंव आरेापी को कडी से कडी सजा देने एंव पीडिता को प्रतिकर दिलाये जाने की मांग भी की गई ।

जिसके आधार पर माननीय न्‍यायालय द्वारा प्रस्‍तुत किए गए साक्ष्‍य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी संजू ऊर्फ ढीमर को धारा 363 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एंव 1000 रूपये का अर्थदण्‍ड, धारा 366 a  भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एंव 2000 रूपये का अर्थदण्‍ड, धारा 376(2-ञ)  भा0द0वि0 के अपराध में आजन्‍म कारावास जो कि प्राकृतिक जीवन काल के लिए होने एंव 2000रूपये अर्थदण्‍ड] धारा 376(2-ढ) भादवि के अपराध में आजन्‍म कारावास जो कि प्राकृतिक जीवन काल के लिए होने एंव 2000 रूपये अर्थदण्‍ड दिये जाने का निर्णय आज दिनांक 09 मार्च 2021 को सुनाया गया है एंव सभी साजाए एक साथ चलेगी।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

Leave a Comment